छात्रवृत्ति प्रभारी : श्री भारत राम सिवारें (सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी छात्रवृत्ति)
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लिपिकीय कार्य : कु. तृप्ति रामटेके (सहायक ग्रेड -03)
श्री अविनाश सिंह राजपूत
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शासन द्वारा महाविद्यालय स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:-
(1) बीपीएल छात्रवृत्ति :
यह छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बीपीएल वर्ग के समस्त (ST/SC/OBC/GENERAL) नियमित (Regular) विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है.
आवश्यक दस्तावेज (स्वयं सत्यापित छायाप्रति-02 प्रतियों में) :
(1) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नवीनतम बीपीएल कार्डकी स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(2) निवास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(3) जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(4) 10वीं की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(5) 12वीं की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(6) अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(7) 01 पासपोर्ट आकार के फोटो की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(8) स्वयं के बैंक पासबुक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (खाता (Account) चालू है एवं आधार से लिंक्ड है, का बैंक द्वारा प्रमाणन आवश्यक है)
(9) आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति.
(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :
यह छात्रवृत्ति आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित (Regular) विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है. छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को http://mppsc.nic.in/CGPMS वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर के ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं अन्य वांछित आवश्यक दस्तावेज विभाग द्वारा निश्चित अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति लिपिक के पास जमा करना होता है.
आय सीमा :
(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु अधिकतम आय सीमा 250000 (ढाई लाख रूपये) रूपये वार्षिक है
(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतुअधिकतम आय सीमा 100000 (एक लाख रूपये) रूपये वार्षिक है.
ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज
(स्वयं सत्यापित छायाप्रति-02 प्रतियों में)
(1) राज्य शासन द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति.
(3) जातिप्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(4) 10वींकी अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(5) 12वींकी अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
(9) आधारकार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति.
टीप:
(1) एक शैक्षणिक सत्र में उक्त दो छात्रवृत्तियों में से केवल एक ही छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी आवेदन कर सकता है.
(2) उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त पात्र विद्यार्थी केंद्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त क़र सकते हैं. पात्रता की जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु नेशनल स्कालरशिप पोर्टल www.scholarship.gov.in का अवलोकन करें
11 (नवीन)
18 (नवीनीकरण)
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